कानून मंत्री पीसी शर्मा को हाईकोर्ट से राहत, निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
कानून मंत्री पीसी शर्मा को हाईकोर्ट से राहत, निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
जबलपुर। मध्यप्रदेश के विधि और जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मंत्री पीसी शर्मा के चुनाव के खिलाफ दायर याचिका ख़ारिज कर दी है। याचिका में पीसी शर्मा के निर्वाचन को चुनौती दी गई थी और भोपाल दक्षिण-पश्चिम सीट से उनका चुनाव शून्य घोषित करने की मांग की गई थी।
हाईकोर्ट में ये याचिका भोपाल के आरटीआई एक्टिविस्ट भुवनेश्वर प्रसाद मिश्रा की ओर से दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि चुनाव का नामांकन फॉर्म भरने में पीसी शर्मा ने अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारियां छुपा ली थीं। हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई पूरी करते हुए आज अपना फैसला दो आधारों पर सुनाया।
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पहला ये कि याचिका में लगाए गए आरोपों का कोई पुख्ता आधार नहीं है और दूसरा ये कि ऐसे मामलों में किसी जनप्रतिनिधि के निर्वाचन को चुनौती सिर्फ चुनाव याचिका दायर करके दी जानी चाहिए। इसी टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने पीसी शर्मा के खिलाफ दायर याचिका ख़ारिज कर दी है। हालांकि याचिकाकर्ता को ये छूट होगी कि वो मामले में विधिवत चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं।

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