लोकायुक्त पद को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, सरकार को नोटिस जारी

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लोकायुक्त पद को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, सरकार को नोटिस जारी

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  • Publish Date - November 20, 2017 / 12:29 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:03 PM IST

मध्यप्रदेश में लोकायुक्त के पद पर जस्टिस नरेश गुप्ता की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। प्रदेश के पूर्व डीजीपी अरुण गुर्टू की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिस पर कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार और लोकायुक्त संगठन को नोटिस जारी किया है और चार हफ्तों में जवाब मांगा है।

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याचिका में कहा गया है कि मध्यप्रदेश सरकार ने लोकायुक्त के संवैधानिक पद पर नियुक्ति करने में जजेस की सीनियरटी का ख्याल नहीं रखा जिसके चलते उपलोकायुक्त जस्टिस यूसी माहेश्वरी से 6 साल जूनियर रहे, जस्टिस नरेश गुप्ता को प्रदेश का लोकायुक्त बना दिया गया। याचिका में कहा गया कि सरकार ने लोकायुक्त पद पर नियुक्ति के लिए सिर्फ एक ही नाम पर विचार किया जो सही नहीं है।

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याचिका में ये भी मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में लोकायुक्त के पदों पर नियुक्ति के लिए गाईड लाईन जारी करे ताकि ये संवैधानिक पद विवादों में ना आने पाए। याचिका में मांग की गई है कि लोकायुक्त पद पर नियुक्ति के लिए, जरुरी अनुभव और वरिष्ठता रखने वाले जजेस का पैनल बनाया जाना चाहिए और फिर पैनल में शामिल किसी एक जज को ही लोकायुक्त बनाया जाना चाहिए।

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फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार और लोकायुक्त संगठन के खिलाफ नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई 4 हफ्तों बाद की जाएगी।