मध्यप्रदेश सरकार ने पटाखें फोड़ने पर लगाया प्रतिबंध, इतनी बजे तक ही फोड़ सकेंगे पटाखें

मध्यप्रदेश सरकार ने पटाखें फोड़ने पर लगाया प्रतिबंध, इतनी बजे तक ही फोड़ सकेंगे पटाखें

मध्यप्रदेश सरकार ने पटाखें फोड़ने पर लगाया प्रतिबंध, इतनी बजे तक ही फोड़ सकेंगे पटाखें
Modified Date: November 29, 2022 / 08:51 pm IST
Published Date: October 15, 2017 5:53 am IST

मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीवाली पर पटाखे फोड़ने को लेकर गाइड लाइन जारी की है। बोर्ड ने अधिक आवाज वाले पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाने के आदेश जारी करने के साथ रात 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति जारी की है पूरे प्रदेश में रात 10 बजे के बाद आवाज वाले पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

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इतना ही लोगों को पटाखों का कचरा अलग से इकटठा करना होगा। नगरीय निकायों की ये जिम्मेदारी होगी कि वे पटाखों का कचरा अलग से उठाएं… और उसे शहर से बाहर ले जाकर नष्ट करें। बोर्ड ने ये गाइड लाइन तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है।

 


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