महाराष्ट्र: बुजुर्ग महिला से लूटपाट के मामले में व्यक्ति को सात साल का सश्रम कारावास | Maharashtra: Man sentenced to seven years in prison for robbery of elderly woman

महाराष्ट्र: बुजुर्ग महिला से लूटपाट के मामले में व्यक्ति को सात साल का सश्रम कारावास

महाराष्ट्र: बुजुर्ग महिला से लूटपाट के मामले में व्यक्ति को सात साल का सश्रम कारावास

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:35 PM IST, Published Date : September 12, 2020/7:26 am IST

ठाणे, 12 सितंबर (भाषा) एक बुजुर्ग महिला से लूटपाट और मारपीट करने के आरोप में ठाणे जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

घटना 10 मार्च 2018 की है। आरोपी 60 वर्षीय महिला के मीरा रोड स्थित घर में लूटपाट की नियत से घुस गया था।

सत्र न्यायाधीश आरवी ताम्हानेकर ने भायंदर के घोददेव गांव के रहने वाले श्रीकांत केशव वाकोडे (32) को दोषी करार दिया और उस पर पांच हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक संध्या म्हात्रे ने अदालत को बताया, ‘‘पीड़ित महिला का बेटा जब काम से लौटा तो उसने देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और मां खून से लथपथ पड़ी हैं। महिला ने उसे बताया कि स्नागार की खिड़की के सरियो को काटकर एक व्यक्त घर में घुस आया।’’

उन्होंने बताया कि जब महिला ने उसका विरोध किया तो उसने हथौड़े से उसके सिर पर वार किया और नकदी, मोबाइल फोन व अन्य सामान लेकर वह खिड़की के रास्ते ही फरार हो गया।

जांच के दौरान पता चला कि वाकोडे ने समान आवासीय सोसाइटी के दो अन्य घरों में भी लूट की कोशिश की थी।

जांच के बाद पुलिस ने वाकोडे को गिरफ्तार किया। मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

भाषा

मानसी पवनेश

पवनेश

 

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