माखनलाल जाटव मर्डर केस में मंत्री लालसिंह आर्य को बड़ी राहत

माखनलाल जाटव मर्डर केस में मंत्री लालसिंह आर्य को बड़ी राहत

माखनलाल जाटव मर्डर केस में मंत्री लालसिंह आर्य को बड़ी राहत
Modified Date: November 29, 2022 / 08:34 pm IST
Published Date: December 16, 2017 8:42 am IST

इंदौर। विधायक माखनलाल जाटव मर्डर केस में सहआरोपी बनाए गए मंत्री लालसिंह आर्य को इंदौर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बड़ी राहत दी है. खंडपीठ ने शुक्रवार को सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए  हुए. भिंड जिला कोर्ट में चल रही मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी है..जिसके बाद लाल सिंह आर्य की गिरफ्तारी फिलहाल टल गई है.

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साल 2011 में माखनलाल जाटव हत्या कांड की चार्टशीट इंदौर सीबीआई स्पेशल कोर्ट में दाखिल की गई थी. लेकिन कोर्ट के तत्कालीन मजिस्ट्रेट ने मामले को भिंड जिला कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था. जिसके खिलाफ सीबीआई ने रिविजन पिटीशन भी दाखिल की.

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राज्य सरकार ने भी कोर्ट में दलील दी थी कि केस ट्रांसफर करने का क्षेत्राधिकार तत्कालीन मजिस्ट्रेट के पास नहीं है..लिहाजा,सुनवाई कहां की जाए पहले कोर्ट इस पर फैसला दे.

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कोर्ट ने इन दलीलों को मानते हुए. फिलहाल,सुनवाई पर रोक लगा दी है साथ ही अब सुनवाई किस कोर्ट में होगी इसका फैसला छुट्टियों के बाद हाइकोर्ट इंदौर अगली सुनवाई में देगा.

 

 

वेब डेस्क, IBC24


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