दहेज हत्या के दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

दहेज हत्या के दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

दहेज हत्या के दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:20 pm IST
Published Date: March 7, 2021 7:58 am IST

प्रतापगढ़ (उप्र), सात मार्च (भाषा) जिले की एक अदालत ने दहेज हत्‍या के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार अपर सत्र न्‍यायाधीश मधु डोगरा ने शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध होने पर अजय कुमार पटेल को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई और शेष आरोपियों को साक्ष्‍य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

जानकारी के मुताबिक जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के ककरिहा डिहवा निवासी छोटेलाल पटेल ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि उसने अपनी पुत्री सन्नो देवी का विवाह अप्रैल 2015 में कोतवाली लालगंज क्षेत्र के देवीगढ़ निवासी अजय कुमार पटेल के साथ किया था। तहरीर के अनुसार ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उसकी बेटी से मारपीट करते थे और दहेज के लालच में ही 19 नवंबर 2015 की रात पति अजय ने परिजनों के साथ मिलकर सन्नो की हत्या कर दी।

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पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध दहेज हत्या समेत अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। शनिवार को अदालत ने अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद दोष सिद्ध होने पर अजय कुमार पटेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

भाषा सं आनन्द मानसी

मानसी


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