किशोरी से बलात्कार के जुर्म में युवक को उम्रकैद

किशोरी से बलात्कार के जुर्म में युवक को उम्रकैद

किशोरी से बलात्कार के जुर्म में युवक को उम्रकैद
Modified Date: November 29, 2022 / 07:53 pm IST
Published Date: April 9, 2021 5:52 am IST

महोबा (उप्र), नौ अप्रैल (भाषा) उत्तर प्रदेश में महोबा जिले की एक विशेष अदालत ने डेढ़ वर्ष पूर्व किशोरी के साथ बलात्कार करने के जुर्म में बृहस्पतिवार को एक युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने शुक्रवार को बताया कि चरखारी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी 17 अगस्त 2019 को घर से लापता हो गई थी, जिसके बाद किशोरी के पिता ने हरियाणा के जींद जिले के अजीज खान, अरसीद खान व अंकित खान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

उन्होंने बताया कि बरामदगी के बाद अदालत में दर्ज हुए किशोरी के बयान के आधार पर पुलिस ने अजीज खान के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया था।

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उन्होंने बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने किशोरी से बलात्कार करने के जुर्म में अजीज खान को बृहस्पतिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। शेष दो आरोपियों को पहले ही बरी दिया गया था।

भाषा सं आनन्द मनीषा शोभना

शोभना


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