नान घोटाला, आईएएस अनिल टूटेजा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
नान घोटाला, आईएएस अनिल टूटेजा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
रायपुर। बहुचर्चित नान घोटाले में आरोपी आईएएस अनिल टूटेजा की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश लीना अग्रवाल ने टूटेजा की अग्रिम जमानत खारिज की। टूटेजा पर नागरिक आपूर्ति निगम में एमडी के पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के आरोप लगे थे।
बता दें कि वर्ष 2015 में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनिल टूटेजा, डॉ आलोक शुक्ला सहित 16 लोगों के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू की। जांच के बाद 14 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश कर दिया गया था। लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारी होने के कारण इन दोनों की अनुमति भारत सरकार द्वारा लेनी थी। अनुमति मिलने के बाद जांच हुई और अब चालान पेश होना था।
यह भी पढ़ें : सबरीमाला मंदिर में प्रवेश से महिलाओं को रोका, तीन प्रदर्शनकारी गिरफ्तार
इससे पहले ही तत्कालीन एमडी अनिल टूटेजा ने विशेष न्यायालय लीना अग्रवाल के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका लगाई। लोक अभियोजक जितेंद्र ताम्रकार ने बताया कि विशेष न्यायाधीश ने आरोप को गंभीर बताते हुए याचिका ख़ारिज कर दी।

Facebook



