पालघर हिंसा मामला: अदालत आरोपियों की जमानत याचिका पर तीन नवंबर को करेगी सुनवाई

पालघर हिंसा मामला: अदालत आरोपियों की जमानत याचिका पर तीन नवंबर को करेगी सुनवाई

पालघर हिंसा मामला: अदालत आरोपियों की जमानत याचिका पर तीन नवंबर को करेगी सुनवाई
Modified Date: November 29, 2022 / 08:39 pm IST
Published Date: October 22, 2020 10:34 am IST

ठाणे, 22 अक्टूबर (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिला स्थित एक विशेष अदालत पालघर में दो साधुओं और उनके चालक की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या किए जाने के मामले में 101 आरोपियों की जमानत याचिका पर तीन नवंबर को सुनवाई करेगी।

विशेष अदालत के न्यायाधीश पी पी जाधव ने बृहस्पतिवार को जांच अधिकारियों के उपस्थित न होने की वजह से सुनवाई टाल दी।

विशेष लोक अभियोजक सतीश मानशिन्दे ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं का विरोध किया और अदालत को घटना में प्रत्येक आरोपी की भूमिका का विवरण तथा उनका कॉल डेटा रिकॉर्ड (सीडीआर) सौंपा।

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आरोपियों की ओर से पेश वकील अमृत अधिकारी ने दलील दी कि प्राथमिकी में संबंधित लोगों के नाम हमलावर के रूप में दर्ज नहीं हैं और इसलिए अपराध में उनकी संलिप्तता को लेकर संदेह प्रतीत होता है।

घटना में मारे गए दो साधुओं के परिवारों की ओर से वकील प्रमोद ओजा पेश हुए।

उल्लेखनीय है कि पालघर के गढ़चिंचले गांव में 16 अप्रैल को भीड़ ने दो साधुओं और उनके चालक की तब पीट-पीटकर हत्या कर दी थी जब वे कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान एक अंतिम संस्कार में शामिल होने कार से गुजरात के सूरत जा रहे थे।

बर्बर भीड़ ने हमला इन अफवाहों के बीच किया कि लॉकडाउन के दौरान क्षेत्र में बच्चा चोर घूम रहे हैं।

मामले की जांच बाद में सीआईडी को सौंप दी गई थी।

मृतकों में महाराज कल्पवृक्षगिरि (70), सुशील गिरि महाराज (35) और उनके चालक नीलेश तेलगडे (30) शामिल थे।

आरोपियों पर हत्या, हथियारों से लैस होकर दंगा करने और लोकसेवक को दायित्व निभाने से रोकने सहित कई आरोप लगाए गए हैं।

वर्तमान में दो नाबालिगों सहित 128 लोग न्यायिक हिरासत में हैं। बुधवार को कम से कम 24 और लोगों को गिरफ्तार किया गया।

भाषा

नेत्रपाल पवनेश

पवनेश


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