पीएफआई मामलाः मथुरा की अदालत ने पांचवें आरोपी को पेश करने के लिए फिर जारी किया बी वारंट

पीएफआई मामलाः मथुरा की अदालत ने पांचवें आरोपी को पेश करने के लिए फिर जारी किया बी वारंट

पीएफआई मामलाः मथुरा की अदालत ने पांचवें आरोपी को पेश करने के लिए फिर जारी किया बी वारंट
Modified Date: November 29, 2022 / 08:02 pm IST
Published Date: January 16, 2021 8:18 pm IST

मथुरा, 16 जनवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश एसटीएफ के आग्रह पर मथुरा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआई) से जुड़े एक मामले के पांचवे आरोपी राऊफ शरीफ के लिए शनिवार को फिर से बी-वारंट जारी किया।

सरकारी वकील ने बताया कि अदालत ने एक फरवरी को शरीफ को पेश करने को कहा है।

जिला सरकारी वकील शिव राम सिंह ने बताया कि एक जनवरी को एसटीएफ के अनुरोध पर, जिला और सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार पांडे ने पीएफआई के छात्र इकाई के नेता रऊफ शरीफ को 15 जनवरी को अदालत में पेश करने के लिए बी-वारंट जारी किया गया था, लेकिन उसे पेश नहीं किया जा सका।

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उन्होंने बताया कि 15 जनवरी को न शरीफ और न ही विशेष कार्यबल (एसटीएफ) का कोई प्रतिनिधि अदालत में पेश हुआ।

शरीफ केरल की एक जेल में बंद है।

एसटीएफ के लिखित अनुरोध पर न्यायाधीश ने शरीफ को पेश करने के लिए शनिवार को पुनः बी वारंट जारी कर दिया।

भाषा

नोमान शोभना

शोभना

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