पीएमएलए मामला: वेणुगोपाल धूत अदालत के समक्ष पेश हुए, जमानत मिली

पीएमएलए मामला: वेणुगोपाल धूत अदालत के समक्ष पेश हुए, जमानत मिली

पीएमएलए मामला: वेणुगोपाल धूत अदालत के समक्ष पेश हुए, जमानत मिली
Modified Date: November 29, 2022 / 08:15 pm IST
Published Date: March 12, 2021 11:57 am IST

मुंबई, 12 मार्च (भाषा) वीडियोकॉन समूह के प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत कथित आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन धनशोधन मामले में शुक्रवार को यहां एक अदालत के समक्ष पेश हुए। अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है।

धूत धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत के समक्ष पेश हुए। इसी अदालत ने उन्हें इससे पहले समन जारी किये थे।

विशेष न्यायाधीश ए. ए. नंदगांवकर ने उन्हें पांच लाख रुपये के एक निजी मुचलके पर जमानत दी।

अदालत ने उन्हें उसकी अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया और उन्हें जांच एजेंसी को अपना पासपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा।

उसने कहा कि मामले में जांच के लिए उनकी जरूरत होने पर उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश होना होगा।

अदालत ने ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद 30 जनवरी को आईसीआईसीआई की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और धूत को तलब किया था।

दीपक कोचर न्यायिक हिरासत में है जबकि चंदा कोचर पिछले महीने अदालत के समक्ष पेश हुई थी और बाद में उन्हें जमानत दे दी गई थी।

ईडी ने सीबीआई द्वारा कोचर, धूत और अन्य के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर धनशोधन के लिए एक आपराधिक मामला दर्ज किये जाने के बाद सितम्बर, 2020 में दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था।

भाषा

देवेंद्र पवनेश

पवनेश


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