‘लव जिहाद’ पर सियासी दांव! एमपी में अगले सत्र में बनेगा कानून, गैर जमानती धाराओं में दर्ज होगा मामला

'लव जिहाद' पर सियासी दांव! एमपी में अगले सत्र में बनेगा कानून, गैर जमानती धाराओं में दर्ज होगा मामला

‘लव जिहाद’ पर सियासी दांव! एमपी में अगले सत्र में बनेगा कानून, गैर जमानती धाराओं में दर्ज होगा मामला
Modified Date: November 29, 2022 / 08:59 pm IST
Published Date: November 17, 2020 4:32 pm IST

भोपाल। मध्यप्रदेश की बात में आपका स्वागत है.. एमपी में एक बार फिर लव जिहाद को लेकर कानून बनाने का स्वर तेज हो गया है..सीएम शिवराज सिंह चौहान के बाद अब प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे लेकर कानून बनाने और उस कानून को विधानसभा के अगले सत्र में लेकर आने की बात कही है लेकिन वहीं कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि प्रदेश में इस कानून की कितनी जरुरत है और इसके क्या गुणदोष है विधानसभा में इस पर चर्चा जरुर होगी…तो सवाल यहीं कि क्या कानून बनने के बाद इस तरह के मामलों पर रोक लग पाएगी?

ये भी पढ़ें:महीने भर में 5 बाघों समेत तेंदुए की मौत से हड़कंप, शिकारियों की सक्रियता टाइगर रिजर्व के लिए खतरे…

पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अब गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान… यानी एमपी में अब लव जिहाद करने वालों की खैर नहीं.. जी हां प्रदेश में लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए अगले विधानसभा सत्र में विधेयक लाएगी शिवराज सरकार..जिसका नाम होगा फ्रीडम ऑफ रिलिजन बिल, 2020.. इस कानून के तहत गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज होगा.. और पांच साल की कठोरतम सजा का प्रावधान रहेगा.. इसके तहत बहला-फुसलाकर, प्रलोभन देने या डरा-धमकाकर धर्म-परिवर्तन कराकर शादी करना अपराध होगा.. हालांकि अगर कोई शादी के लिए स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो उसके लिए एक महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन करना अनिवार्य रहेगा।

 ⁠

ये भी पढ़ें: दूषित दही खाने से 1 की मौत, परिवार के 8 सदस्यों की हालत गंभीर

लव जिहाद के खिलाफ विधानसभा में विधेयक लाए जाने के मामले में मध्य प्रदेश में राजनीति भी शुरू हो गई है.. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जहां मध्यप्रदेश सरकार के नए कानून का स्वागत किया..तो कमलनाथ सरकार में कानून मंत्री रहे पीसी शर्मा ने कहा कि…प्यार दुनिया का एक ऐसा शब्द है जो सभी कानूनों से परे है…बीजेपी के नेता काफी दिनों से बोल रहे है जो कानून बनाना है विधानसभा में लेकर आएं…गुण-दोष के आधार पर बातचीत होगी.।

ये भी पढ़ें: कांग्रेस प्रदेश कार्यकारणी होगी भंग, सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद…

दरअसल पिछले दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने का ऐलान किया था…तब मध्यप्रदेश सरकार के इस एजेंडे को कांग्रेस ने सिर्फ राजनीतिक शिगूफेबाजी करार दिया था…लेकिन अब चुनाव खत्म हो चुके हैं नतीजे सबके सामने हैं…बीजेपी ने मध्यप्रदेश की विधानसभा में धमाकेदार बहुमत के साथ वापसी की है…लिहाजा ये तय माना जा रहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो अगले विधानसभा सत्र में ही फ्रीडम ऑफ रिलिजन बिल, 2020 अस्तित्व में आ जाएगा.।


लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com