रेखा नायर की याचिका हाईकोर्ट में खारिज, सीज रहेंगे बैंक खाते, जज की दलील- लेनदेन से जांच होगी प्रभावित

रेखा नायर की याचिका हाईकोर्ट में खारिज, सीज रहेंगे बैंक खाते, जज की दलील- लेनदेन से जांच होगी प्रभावित

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  • Publish Date - July 18, 2019 / 04:52 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:57 PM IST

रायपुर। निलंबित डीजी मुकेश गुप्ता की स्टेनो रेखा नायर के सीज किए गए बैंक खातों को खोलने के आवेदन को कोर्ट ने खारिज कर दिया। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए स्पेशल मजिस्ट्रेट लीना अग्रवाल ने कहा कि इसमें लेनदेन किए जाने की अनुमति दिए जाने से जांच प्रभावित हो सकती है। EOW की टीम आय से अधिक संपत्ति के मामले की विवेचना करने में जुटी हुई है।

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बता दें कि 19 जून को रेखा नायर ने स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में आवेदन लगाया था, जिसमें उन्होंने बूढ़ापारा स्थित भारतीय स्टेट बैंक के सैलरी एकाउंट में लेन-देन की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की अनुमति मांगी थी। खाते सीज किए जाने से बच्चों की स्कूल फीस, मकान के होम लोन की किश्त अदा नहीं कर पाने का जिक्र किया गया था।

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साथ ही लेनदेन का रिकॉर्ड जब्त किए जाने के बाद भी सीज किए जाने के औचित्य पर सवाल उठाया था। EOW ने रेखा नायर के पेश किए गए आवेदन पर अपना पक्ष रखते हुए स्पेशल कोर्ट में विरोध जताया था। विभाग की ओर से दलील पेश करते हुए बताया कि रेखा नायर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। उसके और परिवार वालों के 10 बैंक खाते जनवरी 2019 में सीज किए गए हैं। सभी एकाउंट में हुए लेनदेन और इसमें ट्रांजेक्शन करने वालों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। इसलिए खाते पर रोक लगाई जाए।

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