प्‍याज की जमाखोरी पर सरकार सख्त, सीएम ने भंडारण सीमा तय करने के दिए निर्देश

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प्‍याज की जमाखोरी पर सरकार सख्त, सीएम ने भंडारण सीमा तय करने के दिए निर्देश

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  • Publish Date - November 3, 2020 / 06:52 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:54 PM IST

लखनऊ, तीन नवंबर (भाषा)।  मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने प्‍याज की सहज उपलब्‍धता सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को जमाखोरी पर सख्‍ती करने और भंडारण सीमा तय करने के निर्देश दिए हैं।

सरकारी प्रवक्‍ता ने मंगलवार को बताया कि इस सिलसिले में जल्‍द ही अधिसूचना जारी होगी। प्रवक्‍ता के मुताबिक, यह व्‍यवस्‍था बन रही है कि खुदरा व्यापारी दो मीट्रिक टन तक प्याज भंडारण कर सकते हैं, जबकि थोक व्यापारी अधिकतम 25 मीट्रिक टन तक प्याज रख सकते हैं। यह सीमा दिसंबर अंत तक लागू रहेगी।

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मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को ट्वीट करके भी यह जानकारी दी। इससे पहले बीते 23 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने इस संबंध में परामर्श जारी किया थी। प्रवक्‍ता ने बताया कि भंडारण सीमा लागू करने से पहले व्यापारियों को तीन दिन का समय दिया जाएगा।

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व्यापारियों को छंटाई और पैकिंग का काम तीन दिन में पूरा कर लेना होगा। उसके बाद भंडारण की सीमा लागू होगी। प्रदेश के कुछ जिलों में प्याज की कीमतों में अचानक आई उछाल को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं।