तेंदूपत्ता टेंडर में गड़बड़ी, सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज, यहां शिकायत करने के निर्देश
तेंदूपत्ता टेंडर में गड़बड़ी, सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज, यहां शिकायत करने के निर्देश
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता के टेंडर में गड़बड़ी संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इससे पहले बिलासपुर हाईकोर्ट ने भी इसे रिजेक्ट कर दिया था। याचिकाकर्ता संतकुमार नेताम ने तेंदूपत्ता की टेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा था कि इससे करीब 400 करोड़ का नुकसान हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकरण को खारिज करते हुए कहा है कि इसकी शिकायत कंपीटिशन कमीशन आफ इंडिया से की जा सकती है।
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संतकुमार नेताम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने याचिका दायर की थी। राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ने पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेंडर की प्रक्रिया अब पूर्ण हो चुकी है और ऐसे प्रकरणों की शिकायत के लिए हाईकोर्ट उचित फार्म नहीं है।
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याचिकाकर्ता ने शिकायत में कहा था कि कम कीमत पर तेंदूपत्ता की खरीदी की गई है। जब तेंदुपत्ता बोनस का वितरण किया जायेगा, तो इस वनवासियों को इसके एवज में मिलने वाला बोनस भी कम मिलेगा। उनका आरोप था कि ऐसे लोगों को खरीदी का टेंडर दिया गया है जिनके रेट बोली में 10 वें व 20 वें नंबर पर थे। इसमें सबसे ज्यादा राशि वाले लोगों को टेंडर देना था।
वेब डेस्क IBC24

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