चंदा कोचर के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री हैं : पीएमएलए अदालत

चंदा कोचर के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री हैं : पीएमएलए अदालत

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  • Publish Date - February 3, 2021 / 07:10 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:26 PM IST

मुंबई, तीन फरवरी (भाषा) मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा सौंपी गई सामग्री आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एवं प्रबंध निदेशक (एमडी) चंदा कोचर और अन्य के खिलाफ धनशोधन का मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त है।

धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए 30 जनवरी को चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर, विडियोकॉन समूह के प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत और अन्य आरोपियों को तलब किया है। ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए ऐसा किया गया है।

बुधवार को उपलब्ध कराये गये आदेश के मुताबिक न्यायाधीश ए ए नंदगांवकर ने कहा, ‘‘अदालत को सौंपी गई सामग्री, लिखित शिकायतों एवं पीएमएलए के तहत दर्ज किये गये बयानों पर गौरत करने से ऐसा प्रतीत होता है कि चंदा कोचर ने आरोपी धूत या वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को ऋण देने में अपने पद का दुरुपयोग किया।’’

भाषा धीरज सुभाष

सुभाष