बच्चे की हत्या के दोषी तीन सगे भाइयों को उम्रकैद

बच्चे की हत्या के दोषी तीन सगे भाइयों को उम्रकैद

बच्चे की हत्या के दोषी तीन सगे भाइयों को उम्रकैद
Modified Date: November 29, 2022 / 08:28 pm IST
Published Date: October 22, 2020 7:49 am IST

फतेहपुर (उप्र), 22 अक्टूबर (भाषा) फतेहपुर जिले की एक अदालत ने आठ साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या के जुर्म में तीन सगे भाइयों को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता सहदेव गुप्ता ने बृहस्पतिवार को बताया कि 29 अप्रैल 2012 को खागा कोतवाली क्षेत्र के खैरई गांव में बाग से आम तोड़ने के विवाद में गांव के गंगाधर दुबे ने अपने बेटों मोनू दुबे, महेंद्र दुबे व राजेन्द्र दुबे के साथ हुबलाल यादव के घर में घुसकर गोलीबारी की थी। इस घटना में हुबलाल की बेटी छोट्टन के आठ साल के बेटे शिवम की मौत हो गई थी।

उन्होंने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) अजय कुमार की अदालत ने दोनों पक्षो के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को आरोपी तीनों सगे भाइयों मोनू, महेन्द्र तथा राजेंद्र दुबे को बच्चे की हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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गुप्ता ने बताया कि अदालत ने गवाही से मुकरने पर मामले के दो गवाह धरम सिंह और गुलाब के खिलाफ अदालत को गुमराह करने व साक्ष्य छिपाने के आरोप का संज्ञान में लेते हुए धारा-344 के तहत अलग से मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।

भाषा सं सलीम धीरज

धीरज


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