टीआरपी प्रकरण: बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता की जमानत अर्जी पर सुनवाई स्थगित
टीआरपी प्रकरण: बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता की जमानत अर्जी पर सुनवाई स्थगित
मुम्बई, दो फरवरी (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट (टीआरपी) के कथित फर्जी घोटाले में आरोपी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्थो दासगुप्ता की अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई नौ फरवरी के लिए स्थगित कर दी।
दासगुप्ता ने यह दलील देते हुए जमानत का अनुरोध किया था कि इस मामले में अन्य सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं। मुम्बई पुलिस की अपराध शाखा ने उन्हें पिछले साल 24 दिसंबर में टीआरपी मामले में गिरफ्तार किया था।
मंगलवार को दासगुप्ता के वकीलों– अबाद पोंडा और शारदुल सिंह ने अदालत से कहा कि बार्क के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी को मेरूदंड की समस्या है और उन्हें चिकित्सकीय देखरेख की जरूरत है।
पोंडा ने कहा , ‘‘ वह (दासगुप्ता) मर तो नहीं रहे हैं लेकिन यह (स्वास्थ्य) जोखिम में हैं और उन्हें चिकित्सकीय देखरेख की जरूरत है। ’’
विशेष सरकारी वकील शिशिर हीरे ने यह कहते हुए अदालत से कुछ वक्त मांगा की कि वह सोमवार को ही इस मामले में वकील नियुक्त किये गये हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि दासगुप्ता की एक ऐसी ही जमानत अर्जी उच्चतम न्यायालय में लंबित है।
हालांकि दासगुप्ता के वकीलों ने न्यायमूर्ति पी डी नायक की अगुवाई वाली पीठ से कहा कि वे शीर्ष अदालत में अर्जी पर आगे नहीं बढ़ेंगे।
इस पर न्यायमूर्ति नाईक ने बयान दर्ज किया और मामले की सुनवाई नौ फरवरी के लिए स्थगित कर दी।
दासगुप्ता पर अपने पद का दुरूपयोग करने और रिपब्लकि टीवी चलाने वाली कंपनी एआरजी आउटलायर मीडिया एवं इस टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी से साठगांठ करके टीआरपी में छेड़छाड़ करने का आरोप है।
भाषा राजकुमार उमा
उमा

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