ग्वालियर। ग्वालियर हाइकोर्ट ने पर्यावरण को बचाने के लिए एक अनोखा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी को 100 पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने की सशर्त जमानत दी है। वहीं अगर कोई पेड़ सूखता है तो उसकी जमानत भी निरस्त होने की बात कही है।
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जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी मुरैना के अंबाह थाना प्रभारी और सरकारी वकील को सौंपी गई है। बता दें कि आरोपी प्रदीप की पत्नी की मौत 24 दिसंबर 2018 को हुई थी, जिसके बाद लड़की के मायके पक्ष वालों ने दहेज एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था।
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फिलहाल हाइकोर्ट में लगी याचिका की सुनवाई पर आरोपी को सशर्त जमानत मिली है। वहीं अब आरोपी पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने को तैयार है। फिलहाल पर्यावरण बचाने की हाईकोर्ट की इस पहल की हर तरफ चर्चा हो रही है।
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