उप्र : महिला से बलात्कार, उसकी नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न करने के दोषी को दस साल की कैद

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उप्र : महिला से बलात्कार, उसकी नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न करने के दोषी को दस साल की कैद

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  • Publish Date - December 25, 2020 / 10:44 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:19 PM IST

मुजफ्फरनगर, 25 दिसंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के कैराना में एक पोक्सो अदालत ने एक महिला का बलात्कार करने तथा उसकी नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न करने के दोषी एक व्यक्ति को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। घटना दो वर्ष पहले की है।

अभियोजन पक्ष के वकील सत्येंद्र धिरयान ने बताया कि विशेष न्यायाधीश मुमताज अली ने आरोपी सचिन को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत बृहस्पतिवार को दोषी करार दिया और उस पर 25,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया।

शामली में जिला अदालत ने दोषी को जुर्माने की आधी राशि पीड़ितों को देने का भी निर्देश दिया।

धिरयान ने कहा कि सचिन ने अपराध का वीडियो भी बनाया और पीड़ितों को ब्लैकमेल किया।

भाषा

मानसी मनीषा

मनीषा