जबलपुर। प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जबलपुर के सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया है। शहर के अधिकांश, सामाजिक संगठनों ने एक संयुक्त बैठक करते हुए फैसला लिया है कि अगर मध्यप्रदेश सरकार प्रमोशन में आरक्षण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करती है तो जबलपुर के सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ऐसी रिव्यू पिटीशन को चुनौती दी जाएगी।
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जबलपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी ने मामले में हस्तक्षेप याचिका दायर करने की सहमति भी दे दी है। बता दें कि प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर हाल ही में ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकारें, नौकरियों में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं हैं और प्रमोशन में आरक्षण मांगना संवैधानिक या मौलिक अधिकार नहीं है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य के एक मामले पर दिया है।
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