गैर प्रशिक्षित पुरुष कर्मी से प्रसव कराने पर महिला डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज

गैर प्रशिक्षित पुरुष कर्मी से प्रसव कराने पर महिला डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज

गैर प्रशिक्षित पुरुष कर्मी से प्रसव कराने पर महिला डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज
Modified Date: November 29, 2022 / 08:40 pm IST
Published Date: April 8, 2021 8:05 am IST

बरेली (उत्तर प्रदेश), आठ अप्रैल (भाषा) उत्तर प्रदेश में बरेली जिले के एक निजी अस्पताल में गैर प्रशिक्षित पुरुष कर्मी से प्रसव कराकर लज्जा भंग करने के आरोप में एक महिला डॉक्टर समेत दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह मुकदमा बरेली जोन के अपर पुलिस महानिदेशक अविनाश चंद्र के आदेश पर दर्ज किया गया है। आरोप लगाने वाली महिला सायमा खुद भी डॉक्टर हैं। उनके पति मुनाजिर इकबाल भी हृदय रोग विशेषज्ञ हैं।

मुनाजिर ने बताया कि उन्होंने 21 मार्च को अपनी गर्भवती पत्नी सायमा को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। उनका आरोप है कि वहां डॉक्टर शालिनी माहेश्वरी ने गैर प्रशिक्षित पुरुष कर्मी से प्रसव करा कर उनकी पत्नी की लज्जा भंग की।

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मुनाजिर ने बताया कि 23 मार्च को उनकी पत्नी के पेट में दर्द होने पर महिला डॉक्टर ने सभी टेस्ट कराए। हालत में सुधार ना होने पर उन्होंने सीटी स्कैन कराया तो आंतों में खराबी दिखी। तब उन्होंने अपनी पत्नी को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया जहां उनका इलाज किया जा रहा है।

डॉक्टर मुनाजिर ने बताया कि उन्होंने अस्पताल में अपनी पत्नी के साथ हुई घटना की शिकायत मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ अपर पुलिस महानिदेशक अविनाश चंद्र से भी की थी। चंद्र के आदेश पर डॉक्टर शालिनी और उनके टेक्नीशियन के खिलाफ प्रेम नगर थाने में बुधवार को मुकदमा दर्ज किया गया।

भाषा सं सलीम मनीषा गोला

गोला


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