किशोरी से बलात्कार के दोषी युवक को 20 साल की कैद

किशोरी से बलात्कार के दोषी युवक को 20 साल की कैद

किशोरी से बलात्कार के दोषी युवक को 20 साल की कैद
Modified Date: November 29, 2022 / 08:44 pm IST
Published Date: December 2, 2020 2:22 pm IST

महोबा (उप्र), दो दिसम्बर (भाषा) महोबा जिले की पोक्सो अदालत ने एक किशोरी को बहला—फुसलाकर ले जाने और उससे बलात्कार के दोषी युवक को बुधवार को 20 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।

पोक्सो अदालत के विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (विशेष पोक्सो) के न्यायाधीश सन्तोष कुमार यादव की अदालत ने 16 साल की एक लड़की को बहला—फुसलाकर ले जाने और उससे बलात्कार करने का दोषी पाए जाने पर कुलपहाड़ कोतवाली के जैतपुर कस्बे के रहने वाले देशराज अहिरवार (23) को बुधवार को 20 साल की कैद और 18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।

उन्होंने बताया कि यह घटना पांच जनवरी 2019 की है। युवक लड़की को बहला-फुसला कर अपने साथ दिल्ली ले गया था और वहां उसके साथ कई बार बलात्कार किया था। दोषी ठहराया गया युवक गिरफ्तारी के बाद से जेल में है।

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भाषा सं. सलीम प्रशांत

प्रशांत


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