Karnataka high court on Hijab : बेंगलुरू। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना अहम फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने बयान दिया है कि छात्र स्कूल ड्रेस पहने से मना नहीं कर सकते।
पढें- कांग्रेस विधायक जोशियारा का कोरोना से निधन, प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी ने किया शोक व्यक्त
हिजाब पर बैन हटाने वाली सभी याचिकानाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने आगे कहा है कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है।
पढ़ें- 16 मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों का होगा वैक्सीनेशन..13.21 लाख बच्चों के टीकाकरण की तैयारी पूरी
MP Politics: CM का OBC कार्ड… पटवारी पर हमला हार्ड!…
12 hours agoLok Sabha Election 2024: ‘BJP में केवल 7-8 नेता ही…
12 hours ago