ग्राम प्रधान और दो ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ गबन और धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज

ग्राम प्रधान और दो ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ गबन और धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज

ग्राम प्रधान और दो ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ गबन और धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज
Modified Date: June 10, 2026 / 11:05 am IST
Published Date: June 10, 2026 11:05 am IST

बलिया (उप्र), 10 जून (भाषा) बलिया जिले के उभांव थाने में हल्दी रामपुर ग्राम पंचायत में बगैर कार्य कराए ही लगभग 15 लाख रुपये का भुगतान प्राप्त करने के मामले में ग्राम प्रधान और दो ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध गबन और धोखाधड़ी के आरोप में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि सीयर क्षेत्र पंचायत के सहायक विकास अधिकारी मनोज कुमार सिंह की तहरीर पर उभांव थाने में मंगलवार को हल्दी रामपुर ग्राम पंचायत के दो तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी/ सचिव मनोज कुमार और उपेंद्र के साथ ही ग्राम प्रधान अनंत देव सिंह के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि हल्दी रामपुर गांव के राजा राम राजभर व अन्य ग्रामीणों ने शिकायती पत्र दिया कि ग्राम पंचायत में कराए गए कार्य में अनियमितता की गई है तथा बगैर कार्य कराए ही भुगतान ले लिया गया है।

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने एक दिसंबर को एक जांच समिति गठित की। जांच में आर सी सी (सीमेंट और कंक्रीट द्वारा) निर्माण में सात लाख रुपए तथा विभिन्न कार्यों की आड़ में बगैर काम कराए ही आठ लाख 55 हजार 785 रुपये यानी कुल 15,55,785 रुपये के अनियमित भुगतान का मामला सामने आया है।

मुख्य विकास अधिकारी राज ने बताया कि जिलाधिकारी ने जांच विवरण को गंभीरता से लेते हुए आठ जून को दोषी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है।

उन्होंने बताया कि इस मामले में दोषियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

रसड़ा क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक आलोक गुप्ता ने बताया कि पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

भाषा सं जफर गोला

गोला


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