एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी

एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी

एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी
Modified Date: August 8, 2024 / 10:21 pm IST
Published Date: August 8, 2024 10:21 pm IST

आगरा (उप्र), आठ अगस्त (भाषा) आगरा की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी है।

बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम से संबंधित विशेष न्यायाधीश परवेज अख्तर ने दस वर्षीया बालिका से दुष्कर्म करने के जुर्म में शाहिद उस्मानी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी एवं उसपर 56 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 13 मार्च 2023 को सुबह छह बजे दस वर्षीया बच्ची शौच के लिए गयी थी और वह करीब साढ़े छह बजे बदहवास हालत में घर आई, उसके सारे कपड़े फटे हुए थे, उसके मुंह एवं सिर में गंभीर चोटें थीं। बच्ची ने अपने परिवार वालों को बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति उसका मुंह दबाकर उसे अपने साथ ले गया था और उसने उसके साथ गलत काम किया था।

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पुलिस ने पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण उपरांत उसका बयान दर्ज करने के लिए उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया।

भाषा सं राजकुमार

राजकुमार


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