उप्र: दो भाइयों की हत्या के मामले में माफिया अमरपाल सहित चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

उप्र: दो भाइयों की हत्या के मामले में माफिया अमरपाल सहित चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

उप्र: दो भाइयों की हत्या के मामले में माफिया अमरपाल सहित चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
Modified Date: June 30, 2025 / 07:56 pm IST
Published Date: June 30, 2025 7:56 pm IST

बागपत, 30 जून (भाषा) उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की एक अदालत ने दो भाइयों की हत्या के एक मामले में सोमवार को अंतरराज्यीय कुख्यात अपराधी अमरपाल उर्फ कालू सहित चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

पुलिस के अनुसार, वर्ष 2015 में छपरौली थानाक्षेत्र के लुहारा गांव में दो भाइयों की अपहरण के बाद हत्या कर दी गयी थी और इस संबंध में अमरपाल उर्फ कालू समेत कुल नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) नीरु शर्मा ने अभियुक्त अमरपाल उर्फ कालू, वीरसेन, शास्त्री उर्फ धर्मदत्त और मुशर्रफ को दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और सभी पर 75-75 हजार रुपये का जुर्माने भी लगाया। पुलिस के अनुसार, अमरपाल के खिलाफ उत्तर प्रदेश के बागपत, मेरठ समेत विभिन्न जिलों और हरियाणा में हत्या, लूट, गैंगस्टर व शस्त्र अधिनियम समेत कुल 44 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

 ⁠

पुलिस ने बताया कि अमरपाल की लगभग 6.50 लाख रुपये की संपत्ति पहले ही कुर्क की जा चुकी है।

सरकारी वकील राहुल सिंह नेहरा के अनुसार, मामले में शामिल चार आरोपियों की मौत हो चुकी है जबकि एक आरोपी को दोषमुक्त करार दिया गया है।

भाषा सं जफर जितेंद्र

जितेंद्र


लेखक के बारे में