Reported By: Star Jain
, Modified Date: February 22, 2024 / 07:37 AM IST, Published Date : February 22, 2024/7:37 am ISTरायपुर। Ramlala Darshan Yojana: श्री रामलला दर्शन योजना के क्रियान्वयन के लिए पर्यटन विभाग ने कलेक्टरों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है। जिसमें इस यात्रा के लिए हितग्राहियों के चुनाव और अन्य कार्य संपादन के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही श्री रामलला दर्शन योजना अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु वाले अपने साथ एक सहायक को यात्रा पर ले जा सकते हैं।
Ramlala Darshan Yojana: बता दें कि प्रथम चरण में 55 वर्ष के अथवा उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को प्राथमिकता से चयन किया जाएगा। वहीं इस योजना के 25 प्रतिशत हितग्राही शहरी क्षेत्र के होंगे एवं 75 प्रतिशत हितग्राही ग्रामीण क्षेत्र के होंगे। आवेदन करने के लिए एक निर्धारित प्रारूप दिया गया है जिसमें फोटो के साथ ही निवास के साक्ष्य के लिए एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
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