धर्मांतरण मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

धर्मांतरण मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

धर्मांतरण मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
Modified Date: June 10, 2026 / 09:51 am IST
Published Date: June 10, 2026 9:51 am IST

शामली (उप्र), 10 जून (भाषा) यहां की एक स्थानीय अदालत ने 30 वर्षीय एक व्यक्ति से जुड़े कथित जबरन धर्म परिवर्तन मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

कैराना में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अक्षय यादव ने मंगलवार को चांदनी कुरेशी और उसके पिता इस्लाम कुरेशी की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि मामले में जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है।

अभियोजन अधिकारी यूके जौहरी के अनुसार, मेडिकल व्यापारी देवराज मलिक की शिकायत के बाद एक मौलवी सहित नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उनके बेटे आयुष मलिक (30) को प्रेम विवाह के बहाने जबरन इस्लाम धर्म अपनाने पर मजबूर किया गया था और यह धर्मांतरण कई साल पहले चांदनी कुरेशी के साथ उसके निकाह के बाद उसकी संपत्ति पर नियंत्रण हासिल करने की साजिश का हिस्सा था।

जौहरी ने कहा कि पुलिस ने मामले के सिलसिले में सात जून को चांदनी कुरैशी और उसके पिता को गिरफ्तार किया, जबकि आगे की जांच जारी है।

इस बीच, आरोपी के वकील मेहरबान कुरैशी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि बचाव पक्ष जल्द ही सत्र अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर करेगा।

भाष सं जफर नेत्रपाल वैभव

वैभव


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