राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई-ईडी को जांच का निर्देश
राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई-ईडी को जांच का निर्देश
लखनऊ, 14 मई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कांग्रेस सांसद एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने जांच की प्रगति रिपोर्ट 20 जुलाई को पेश करने को कहा है।
न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति जफीर अहमद की खंडपीठ ने यह आदेश कर्नाटक के एक भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर एक आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।
याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की थी। अदालत ने 12 मई को इस मामले की इन-कैमरा सुनवाई की थी।
उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर बृहस्पतिवार को प्रकाशित आदेश में कहा गया है, “यदि याचिकाकर्ता की शिकायत प्राप्त हुई है तो आरोपों की विधि अनुसार जांच की जानी चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सीबीआई या ईडी कानून के तहत उचित कार्रवाई कर सकते हैं।”
पीठ ने केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को भी याचिका में लगाए गए आरोपों पर आठ सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
आदेश के अनुसार, सीबीआई और ईडी ने अदालत को सूचित किया है कि उन्हें याचिकाकर्ता की शिकायत प्राप्त हो गई है और वे इस पर जवाब दाखिल करेंगे। अदालत ने यह भी कहा कि याचिका की ग्राह्यता पर निर्णय संबंधित पक्षों के हलफनामों के बाद किया जाएगा।
इसके साथ ही अदालत ने वरिष्ठ रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को अगली सुनवाई तक सीलबंद लिफाफे में रखा जाए।
भाषा
सं, जफर रवि कांत

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