भारत में अवैध ढंग से बौद्ध भिक्षु के रूप में प्रवेश करने वाली चीनी महिला को आठ साल कैद की सजा
भारत में अवैध ढंग से बौद्ध भिक्षु के रूप में प्रवेश करने वाली चीनी महिला को आठ साल कैद की सजा
बहराइच (उप्र), 17 नवम्बर (भाषा) बहराइच जिले की एक अदालत ने भारत में दो साल पहले अवैध घुसपैठ करने पर नेपाल सीमा पर गिरफ्तार की गयी चीन की महिला ली- जिनमेई उर्फ ली- शिनमेई को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी दी।
अभियोजन के अनुसार सोमवार को बहराइच की अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश (तृतीय) कविता निगम ने चीनी महिला ली-जिनमेई उर्फ ली-शिनमेई को बिना वैध वीजा के भारत में घुसपैठ का दोषी करार देकर उसे आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनायी तथा पचास हजार भारतीय मुद्रा का जुर्माना भी लगाया।
अदालती आदेश के अनुसार जुर्माना अदा न करने पर चीनी महिला को छः माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि दो दिसम्बर 2023 को बहराइच जनपद के रूपईडीहा बार्डर पर सशस्त्र सीमा बल 42वीं वाहिनी के अधिकारियों ने बौद्ध भिक्षु के भेष में भारत से नेपाल जाते समय चीनी पासपोर्ट धारक एक महिला को रोका। उसने बताया कि चीनी महिला ली- जिनमेई उर्फ ली- शिनमेई के पास चीन का पासपोर्ट था।
पासपोर्ट के अनुसार महिला 45 वर्ष की थी तथा चीनी के शेनडांग प्रदेश की थी। महिला के चीनी पासपोर्ट पर 19 नवंबर 2023 से 16 फरवरी 2024 तक वैधता वाला नेपाल का वीज़ा लगा था। भारत में उसने अवैध रूप से प्रवेश किया था।
इस चीनी महिला के विरूद्ध रुपईडीहा थाने में विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और उसे गिरफ्तार किया गया था।
अभियोजन के अनुसार दिसम्बर 2023 में चीनी महिला के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया था।
भाषा सं आनन्द
राजकुमार
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