अदालत ने निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक मामले के निपटान तक बढ़ाई

अदालत ने निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक मामले के निपटान तक बढ़ाई

अदालत ने निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक मामले के निपटान तक बढ़ाई
Modified Date: December 22, 2022 / 08:48 pm IST
Published Date: December 22, 2022 8:48 pm IST

लखनऊ, 22 दिसंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने स्थानीय निकाय चुनाव मामले में समय की कमी के चलते अगली सुनवाई शुक्रवार को करने का निर्देश दिया और चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर लगी रोक मामले के निपटान होने तक के लिए बढ़ा दी।

न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवनिया ने इस मामले में दाखिल कई याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया।

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार को इस राज्य में ओबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन का अध्ययन करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन करने संबंधी ट्रिपल टेस्ट फार्मूला अपनाना चाहिए और इसके बाद ही आरक्षण तय करना चाहिए।

वहीं राज्य सरकार ने दलील दी कि उसने रैपिड सर्वे कराया है जो उच्चतम न्यायालय द्वारा सुझाए गए ट्रिपल टेस्ट फार्मूला जितना अच्छा है।

उल्लेखनीय है कि शुक्रवार इस वर्ष का अंतिम कार्य दिवस है क्योंकि शनिवार से शीतकालीन अवकाश शुरू हो जाएगा।

भाषा सं राजेंद्र रंजन

रंजन


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