अदालत ने लखनऊ में डेंगू के प्रकोप को नियंत्रित ना कर पाने के लिए सरकार व नगर निगम की खिंचाई की

अदालत ने लखनऊ में डेंगू के प्रकोप को नियंत्रित ना कर पाने के लिए सरकार व नगर निगम की खिंचाई की

अदालत ने लखनऊ में डेंगू के प्रकोप को नियंत्रित ना कर पाने के लिए सरकार व नगर निगम की खिंचाई की
Modified Date: November 29, 2022 / 08:52 pm IST
Published Date: November 11, 2022 11:09 pm IST

लखनऊ, 11 नवंबर (भाषा) उच्च न्यायालय ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डेंगू के प्रकोप पर नियंत्रण करने पाने में विफल रहने के लिए राज्य सरकार और नगर निगम की शुक्रवार को खिंचाई की।

मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने अधिकारियों को स्कूलों में फॉगिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और साथ ही उचित स्थानों पर फॉगिंग के लिए मोहल्लों और कॉलोनियों की सामाजिक समितियों की मदद लेने का सुझाव दिया।

पीठ ने यह भी कहा कि लोगों को भी अपने आसपास डेंगू को नियंत्रित करने के लिए एहतियाती उपाय करने की जरूरत है। पीठ ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 17 नवंबर तय की है। पीठ ने यह आदेश आशीष मिश्रा नाम के व्यक्ति द्वारा दायर जनहित याचिका पर पारित किया।

सुनवाई के दौरान, सरकारी अधिवक्ता अमिताभ राय और नगर निगम के वकील नमित शर्मा ने पीठ को अवगत कराया कि अधिकारी डेंगू पर नियंत्रण पाने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं और इसलिए तीन समितियों का गठन किया गया है।

इस पर पीठ ने कहा कि सरकारी प्रयास केवल अखबार में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जमीनी स्थित भिन्न है।

भाषा सं राजेंद्र नोमान

नोमान


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