निष्क्रांत संपत्ति मामले में मुख्तार व उसके बेटों की अर्जी अदालत ने की खारिज
निष्क्रांत संपत्ति मामले में मुख्तार व उसके बेटों की अर्जी अदालत ने की खारिज
लखनऊ, 27 जुलाई (भाषा) एमपी- एमएलए की विशेष अदालत ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी और उसके बेटों की ओर से निष्क्रांत संपत्ति मामले में बरी किए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
अदालत ने उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए दो अगस्त की तिथि निर्धारित की है।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एके श्रीवास्तव ने मुख्तार अंसारी की ओर से दाखिल की गई अर्जी पर यह आदेश दिया।
अर्जी का विरोध करते हुए सहायक अभियोजन अधिकारी सोनू सिंह राठौर का तर्क था कि इस मामले की रिपोर्ट लेखपाल सुरजन लाल ने 27 अगस्त 2020 को थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी।
भाषा सं जफर शोभना
शोभना

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