व्यापारी के बेटे के अपहरण के मामले में आठ लोगों को उम्रकैद |

व्यापारी के बेटे के अपहरण के मामले में आठ लोगों को उम्रकैद

व्यापारी के बेटे के अपहरण के मामले में आठ लोगों को उम्रकैद

:   Modified Date:  May 16, 2023 / 08:10 AM IST, Published Date : May 16, 2023/8:10 am IST

बुलंदशहर (उप्र), 16 मई (भाषा) बुलंदशहर की एक अदालत ने एक टाइल्स व्यापारी के बेटे के अपहरण के मामले में आठ लोगों को उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुश कुमार ने मंगलवार को बताया कि कोतवाली नगर इलाके के अमरमाया कॉलोनी निवासी टाइल्स व्यापारी विजय सिंह का बेटा गौरव एक फरवरी 2021 की सुबह दुकान जाने के लिए अपने घर से निकला था और इस दौरान कार सवार कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया था।

उन्होंने बताया कि अपहरण में इस्तेमाल की गई कार के चालक को पुलिस ने दिल्ली में पकड़ा था और उसकी निशानदेही पर गौरव को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया गया था। कुमार के अनुसार पुलिस ने मौके से कालू और उसकी पत्नी अन्नू, राजकुमार और उसकी पत्नी कोमल और बेटे भारत, देवेंद्र और इकबाल समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी तेजवीर भागने में कामयाब रहा जिसे बाद में पकड़ लिया गया।

कुमार ने बताया कि गौरव के घर के सामने रहने वाले राजकुमार ने उसके अपहरण की साजिश रची थी। उन्होंने कहा कि राजकुमार लूट और हत्या की कोशिश आदि मामलों में पांच बार जेल जा चुका है और वह शुभचिंतक बनकर गौरव के पास आता-जाता था।

अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को सभी आठ आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

भाषा सं सलीम वैभव

वैभव

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)