Sasur Rape With Bahu: अपनी ही बहू पर खराब हुई सुसर की नीयत, अकेला देखकर पूरी की हवस, अब कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

Sasur Rape With Bahu: अपनी ही बहू पर खराब हुई सुसर की नीयत, अकेला देखकर पूरी की हवस, अब कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

Sasur Rape With Bahu: अपनी ही बहू पर खराब हुई सुसर की नीयत, अकेला देखकर पूरी की हवस, अब कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

Sasur Rape With Bahu | Photo Credit: IBC24

Modified Date: October 10, 2025 / 09:23 pm IST
Published Date: October 10, 2025 9:19 pm IST
HIGHLIGHTS
  • जीयनपुर निवासी ससुर अलीम बाबा को बहू से दुष्कर्म के मामले में 10 साल की सजा
  • घटना जनवरी 2024 की है, जब बहू घर पर अकेली थी
  • अदालत ने अभियोजन पक्ष के सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया

आजमगढ़: Sasur Rape With Bahu उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की एक अदालत ने बहू से दुष्कर्म करने के आरोपी ससुर को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई और उसपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने शुक्रवार को सुनवाई पूरी करने के बाद जीयनपुर कस्बा निवासी आरोपी अलीम बाबा को बहू से दुष्कर्म करने का दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।

Sasur Rape With Bahu अभियोजन पक्ष ने बताया कि पीड़िता अपने ससुराल वालों के साथ जीयनपुर कस्बे में रहती थी जबकि उसका पति कतर में काम करता था। अधिकारियों के मुताबिक, यह घटना जनवरी 2024 की है, जब एक दिन सास बहू को घर पर अकेला छोड़कर अपने पैतृक गांव चली गयी थी। उन्होंने बताया कि बहू के अकेले होने का फायदा उठाकर आरोपी ने घटना को अंजाम दिया।

अधिकारियों ने बताया कि बहू के विरोध करने पर आरोपी ने न केवल उसे पीटा बल्कि गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़िता ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपनी मां को पूरी बात बताई और घटना के पांच महीने बाद जीयनपुर थाने में संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गयी। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अलीम बाबा को दोषी पाया और सजा सुनाई।

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