उत्तर प्रदेश: अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के पांच आरोपी सबूतों के अभाव में बरी

उत्तर प्रदेश: अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के पांच आरोपी सबूतों के अभाव में बरी

उत्तर प्रदेश: अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के पांच आरोपी सबूतों के अभाव में बरी
Modified Date: July 21, 2025 / 10:18 pm IST
Published Date: July 21, 2025 10:18 pm IST

मुजफ्फरनगर, 21 जुलाई (भाषा) उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक विशेष अदालत ने 15 वर्षीय दलित लड़की के अपहरण और उससे सामूहिक दुष्कर्म के 15 वर्ष पुराने मामले में आरोपी पांच लोगों को सबूतों के अभाव में सोमवार को बरी कर दिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

बचाव पक्ष के वकील सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि दो अगस्त 2009 को मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय दलित लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में सचिन, रेणु सिंह, शिखर चंद, योगेंद्र, शिमला, जगदीश और भोपाल नाम के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

उन्होंने बताया कि मामले की अदालती प्रक्रिया के दौरान जगदीश और भोपाल की मौत हो गयी।

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सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति (एससी)/ अनुसूचित जनजाति (एसटी) अत्याचार निवारण अधिनियम) आशा रानी सिंह ने सचिन, रेणु सिंह, शिखर चंद, योगेंद्र और शिमला को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में नाकाम रहा है।

भाषा सं. सलीम जितेंद्र

जितेंद्र


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