गैर इरादतन हत्या के मामले में चार सगे भाइयों को 10 साल की सजा

गैर इरादतन हत्या के मामले में चार सगे भाइयों को 10 साल की सजा

गैर इरादतन हत्या के मामले में चार सगे भाइयों को 10 साल की सजा
Modified Date: July 30, 2025 / 10:28 am IST
Published Date: July 30, 2025 10:28 am IST

बलिया (उप्र), 30 जुलाई (भाषा) बलिया की एक स्थानीय अदालत ने गैर इरादतन हत्या के पांच वर्ष पुराने एक मामले में चार सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, रसड़ा थाना क्षेत्र के मंदा गांव में 26 जून 2020 को पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद में कन्हैया राम नामक एक व्यक्ति पर लाठी-डंडों से हमला किया गया था और गंभीर रूप से घायल होने की वजह से बाद में उसकी मौत हो गई थी।

इस मामले में गांव के ही रहने वाले चार सगे भाइयों अनिल कुमार, बृजेश कुमार, विक्की कुमार और मनोज कुमार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था।

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पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बुधवार को बताया कि अपर जिला न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को चारों भाइयों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कारावास और 16-16 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

भाषा सं सलीम सिम्मी

सिम्मी


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