दलित किशोरी से बलात्कार के जुर्म में चार को 25-25 साल की जेल

दलित किशोरी से बलात्कार के जुर्म में चार को 25-25 साल की जेल

दलित किशोरी से बलात्कार के जुर्म में चार को 25-25 साल की जेल
Modified Date: July 31, 2024 / 12:28 am IST
Published Date: July 31, 2024 12:28 am IST

गोंडा (उप्र), 30 जुलाई (भाषा) जिले की एक अदालत ने करीब ढ़ाई वर्ष पूर्व एक दलित किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के चार आरोपियों को मंगलवार को दोषी करार देते हुए उन्हें 25-25 वर्ष की कैद की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह और सुनील कुमार मिश्रा ने बताया कि 10 फरवरी 2022 को एक दलित महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी को स्कूल से घर लौटते समय राजा नामक व्यक्ति बहला-फुसलाकर सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने और उसके तीन साथियों रिजवान, इजराइल और महफूज ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (पोक्सो) राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने साक्ष्यों के परीक्षण और बचाव एवं अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद सभी आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें 25-25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

भाषा सं. जफर

नोमान

नोमान


लेखक के बारे में