Sonam Raghuvanshi Bail Cancel: सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की सोनम रघुवंशी की जमानत, इतने दिनों में करना होगा सरेंडर
Sonam Raghuvanshi Bail Cancel: सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की सोनम रघुवंशी की जमानत, इतने दिनों में करना होगा सरेंडर
Sonam Raghuvanshi Bail Cancelled || Image- AI Generated File
- सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कर तीन सप्ताह में सरेंडर का आदेश दिया
- कोर्ट ने ट्रायल छह महीने में पूरा करने के निर्देश दिए और देरी होने पर दोबारा जमानत याचिका की अनुमति दी
- यह आदेश मेघालय सरकार की उस अपील पर आया, जिसमें हाईकोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती दी गई थी
इंदौर। Sonam Raghuvanshi Bail Cancel: इंदौर के राजा रघुवंशी की मेघायल में हनीमून के दौरान हत्या करने वाली आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। साथ ही कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को तीन हफ्ते में को सरेंडर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर ट्रायल में देरी होती है, तो 6 महीने बाद सोनम रघुवंशी दोबारा जमानत याचिका दाखिल कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को तीन हफ्ते में को सरेंडर करने का आदेश दिया है। दरअसल राजा रघुवंशी की हत्या के मामले मे आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार ने याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 6 महीने में मामले का ट्रायल पूरा नहीं होता है तो सोनम फिर से बेल याचिका दाखिल कर सकती है।
मेघालय सरकार ने दी थी चुनौती
Sonam Raghuvanshi Bail Cancel आपको बता दें कि 30 जून को मेघालय हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सोनम रघुवंशी को दी गई जमानत को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट ने माना था कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कुछ खामियां थीं। इसके बाद मेघालय सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची।
सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे दो विकल्प
Sonam Raghuvanshi Bail Cancel सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोनम के वकील से पूछा था कि क्या वह सरेंडर करेंगी या फिर अदालत उनकी जमानत रद्द करने का आदेश दे। अंतिम सुनवाई में कोर्ट ने जमानत रद्द करते हुए सोनम को तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया।
सोनम ने खुद को बताया बेगुनाह
सुप्रीम कोर्ट में सोनम रघुवंशी ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष पूरी तरह परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है और केवल आरोपों के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अब इस मामले में सोनम रघुवंशी को निर्धारित समय के भीतर सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने कहा कि अगर ट्रायल में देरी होती है, तो 6 महीने बाद सोनम रघुवंशी दोबारा जमानत याचिका दाखिल कर सकती है।
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