Publish Date - June 11, 2025 / 08:05 PM IST,
Updated On - June 11, 2025 / 08:22 PM IST
Trade Union Nationwide Strike /Image Source- IBC24 File Image
HIGHLIGHTS
विद्युत विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 माह तक रोक, ESMA कानून हुआ लागू।
UPPCL समेत सभी वितरण और उत्पादन निगम इस आदेश के दायरे में, राज्यव्यापी असर।
आवश्यक सेवाओं में बाधा रोकने और बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लिया गया निर्णय।
लखनऊ: Ban On Strike: उत्तर प्रदेश सरकार ने आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) के प्रावधान लागू करते हुए विद्युत विभाग में कर्मचारियों की हड़ताल पर छह महीने के लिए रोक लगा दी है। एक आधिकारिक बयान में बुधवार को यह जानकारी दी गयी। आधिकारिक बयान के मुताबिक सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
Ban On Strike: अधिसूचना के मुताबिक हड़ताल पर प्रतिबंध उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड और मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के तहत आने वाली सभी सेवाओं पर लागू होगा।
अधिसूचना के अनुसार इस प्रतिबंध के दायरे में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और उत्तर प्रदेश नवीकरणीय एवं ईवी अवसंरचना लिमिटेड भी शामिल हैं।यह निर्णय राज्य भर में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और बिजली से संबंधित आवश्यक सेवाओं में किसी भी तरह की बाधा को रोकने के लिए लिया गया है।