उप्र में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने का अधिकार भारत सरकार के पास : विजय लक्ष्‍मी गौतम

उप्र में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने का अधिकार भारत सरकार के पास : विजय लक्ष्‍मी गौतम

उप्र में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने का अधिकार भारत सरकार के पास : विजय लक्ष्‍मी गौतम
Modified Date: August 12, 2025 / 05:10 pm IST
Published Date: August 12, 2025 5:10 pm IST

लखनऊ, 12 अगस्त (भाषा) उत्तर प्रदेश सरकार की ग्राम्‍य विकास राज्‍य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने मंगलवार को विधानसभा में सवालों का जवाब देते हुए कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने का अधिकार भारत सरकार के पास है।

विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्‍न काल में राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी ने समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्य त्रिभुवन दत्त के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मनरेगा योजना के अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों के लिए उप्र में निर्धारित मजदूरी 252 रुपये है।

विजय लक्ष्‍मी ने कहा कि मजदूरी बढ़ाने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। इसका अधिकार भारत सरकार के पास है।

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त्रिभुवन दत्त ने उनसे प्रश्न किया था कि मनरेगा योजना में मजदूरों की निर्धारित मजदूरी 233 रुपये है और इस कारण ग्राम प्रधानों को कार्य संपादन में कठिनाई होती है। उन्होंने यह पूछा था कि क्या सरकार मजदूरी दर बढ़ाकर 400 रुपये करने पर विचार करेगी।

भाषा

आनन्द, रवि कांत रवि कांत


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