Dulhe ne Shadi ke Do Ghante Bad Dulhan ke sath Garden me kiya ye kaam

शादी के दो घंटे बाद गार्डन में दुल्हन के साथ कांड कर गया दूल्हा, नजारा देखकर मेहमानों के भी उड़ गए होश

शादी के दो घंटे बाद गार्डन में दुल्हन के साथ कांड कर गया दूल्हा! Dulhe ne Shadi ke Do Ghante Bad Dulhan ke sath Garden me kiya ye kaam

Edited By :   Modified Date:  July 14, 2023 / 05:01 PM IST, Published Date : July 14, 2023/5:01 pm IST

आगरा: Dulhe ne Shadi ke Do Ghante Bad Dulhan ke sath Garden me kiya ye kaam शादी ब्याह से जुड़े वीडियो और खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होती है। लेकिन इन खबरों में कुछ हंसी मजाक से भरपूर होते हैं तो कुछ विवादित भी होते हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के आगरा से सामने आया है, जहां शादी के दो घंटे बाद ही दुल्हन के साथ कांड करके दूल्हा फरार हो गया। फिलहाल दुल्हन के घर वालों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है।

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Dulhe ne Shadi ke Do Ghante Bad Dulhan ke sath Garden me kiya ye kaam मिली जानकारी के अनुसार ढोलीखार मंटोला के रहने वाले मुस्लिम परिवार की बेटियों का निकाह अमन और आसिफ के साथ हुआ था। बीते बुधवार को ही फतेहाबाद रोड स्थित प्रियांशु गार्डन में यह समारोह संपन्न हुआ। गौरी को अमन ने अपनी बीवी के रूप में कुबूल किया और परिजनों ने रीति रिवाज के तहत उसकी विदाई कर दी।

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वहीं, उसी गार्डन में छोटी बेटी डौली का निकाह भी गुरुवार सुबह 4 बजे आसिफ के साथ संपन्न हुआ। निकाह के बाद आसिफ और उसके परिजनों ने दहेज में कार की मांग शुरू कर दी। अचानक सामने आई मांग से दुल्हन के परिजन घबरा गए। दूल्हे को मनाने के लिए लाख मिन्नतें की गईं, लेकिन दहेज लोभी दूल्हे ने किसी की एक न सुनी और नई नवेली दुल्हन को तीन बार तलाक बोलकर मैरिज होम से चला गया। दूल्हे की इस हरकत के बाद दुल्हन के परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। परिवार के सदस्य बेहद परेशान हैं। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि शिकायत मिलने पर केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है।

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तीन तलाक कानून का उल्लंघन

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने 22 अगस्त 2017 को अपने फैसले में तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। शीर्ष अदालत ने 1400 साल पुरानी प्रथा को असंवैधानिक करार दिया था और सरकार से कानून बनाने के लिए कहा था। अदालत के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने कानून बनाया और एकसाथ तीन बार तलाक बोलकर या लिखकर निकाह खत्म करने को अपराध की श्रेणी में लाई। इस अपराध के लिए अधिकतम तीन साल कैद की सजा का प्रावधान भी है।

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