ज्ञानवापी प्रकरण: किस मामले पर पहले हो सुनवाई, अदालत ने फैसला सुरक्षित किया |

ज्ञानवापी प्रकरण: किस मामले पर पहले हो सुनवाई, अदालत ने फैसला सुरक्षित किया

ज्ञानवापी प्रकरण: किस मामले पर पहले हो सुनवाई, अदालत ने फैसला सुरक्षित किया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:07 PM IST, Published Date : May 23, 2022/4:41 pm IST

वाराणसी, 23 मई (भाषा) वाराणसी के ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में जिला जज ए. के. विश्वेश की अदालत ने सोमवार को इस बात को लेकर अपना फैसला मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रखा कि किस मामले पर पहले सुनवाई होगी।

हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में दोनों पक्षों की ओर से कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। किस याचिका पर पहले सुनवाई होगी, जिला न्यायाधीश ए.के. विश्वेव की अदालत इस पर मंगलवार को फैसला सुनायेगी।

उन्होंने बताया कि हिन्दू पक्ष की ओर से कहा गया है कि आयोग की कार्रवाई पहले हुई है, इसलिए मुस्लिम पक्ष इस पर अपनी आपत्ति जताए।

अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता मोहम्मद तौहीद खान ने कहा कि मुस्लिम पक्ष ने अदालत में याचिका दायर करके कहा है कि यह मुकदमा चलाने लायक नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाये।

इसके अलावा ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के नियमित पूजन-अर्चन के लिये अदालत में काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने सोमवार को याचिका दायर की।

तिवारी ने कहा ”मैं बाबा विश्वनाथ की तरफ से आया हूं। मैंने आज एक याचिका दाखिल कर अदालत से बाबा के नियमित दर्शन पूजन की मांग की है। मुझे बाबा के राग, भोग, सेवा और भक्तों को दर्शन की अनुमति दी जाय।”

वहीं, जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र पांडे की ओर से परिसर में स्थित मानव निर्मित तालाब के पानी में से मछलियों को हटाने और वजूखाने की पाईप लाइन को स्थानांतरित करने की मांग को लेकर याचिका गत मंगलवार को दाखिल की गई थी। पांडे की यचिका पर भी अदालत द्वारा सुनवाई होनी है।

भाषा सं. सलीम संतोष

संतोष

 

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