अलाया अपार्टमेंट मामले में आरोपी बिल्डर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक |

अलाया अपार्टमेंट मामले में आरोपी बिल्डर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक

अलाया अपार्टमेंट मामले में आरोपी बिल्डर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक

:   Modified Date:  February 7, 2023 / 09:22 PM IST, Published Date : February 7, 2023/9:22 pm IST

लखनऊ, सात फरवरी (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को प्रदेश की राजधानी स्थित बहुमंजिला अलाया अपार्टमेंट के गिरने के मामले में आरोपी बिल्डर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी।

पिछले माह अलाया अपार्टमेंट गिर गया था, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गयी थी। पीठ ने राज्य सरकार को इस मामले में अपना जवाबी हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति ओपी शुक्ला की पीठ ने बिल्डर फहद याज़दानी की याचिका पर यह आदेश दिया।

याचिकाकर्ता ने कहा है कि वह निर्दोष है और उसके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। उसने इमारत गिरने के बाद अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को भी चुनौती दी है।

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर की मां और पत्नी समेत तीन महिलाओं की पिछले महीने इमारत गिरने से मौत हो गई थी। अलाया अपार्टमेंट के बिल्डर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 420 (धोखाधड़ी), 120 बी (आपराधिक साजिश) समेत कई धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

भाषा सं आनन्द धीरज

धीरज

 

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