कौशांबी में तीन दलितों की हत्या का मामला : मोहिउद्दीनपुर गौस गांव में बनाया अस्थायी थाना
कौशांबी में तीन दलितों की हत्या का मामला : मोहिउद्दीनपुर गौस गांव में बनाया अस्थायी थाना
कौशांबी (उप्र),16 सितंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले के संदीपन घाट थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते दलित परिवार के तीन लोगों की कथित रूप से हत्या कर दिये जाने के बाद मोहिउद्दीनपुर गौस गांव में अस्थायी थाना बनाया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि तनावपूर्ण स्थिति के बीच शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा यह कदम उठाया गया है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि संदीपन घाट थाना क्षेत्र के मोहिउद्दीनपुर गौस गांव में अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी- प्रयागराज जोन), भानु भास्कर के निर्देश पर अस्थायी थाना स्थापित किया गया है।
उन्होंने बताया कि एडीजी प्रयागराज ने निर्देश दिए हैं कि अस्थायी थाना तब तक स्थापित रहे जब तक गांव में पहले जैसी शांति व्यवस्था बहाल न हो जाए।
श्रीवास्तव के अनुसार अस्थाई थाने में एक निरीक्षक, 11 उप निरीक्षक सहित 60 पुरुष एवं महिला कांस्टेबल (आरक्षी) तैनात किए गए हैं तथा चुनाव सेल में तैनात पुलिस निरीक्षक रोशन लाल को अस्थायी थाना का प्रभारी बनाया गया है।
उन्होंने कहा कि अस्थायी थाने में तैनात किए गए सभी जवान गांव में होने वाली हर गतिविधियों पर पहली नजर बनाए रखेंगे.गांव में आने-जाने वाले संदिग्ध लोगों की पहचान करेंगे।
उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के संदीपन घाट थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते दलित परिवार के तीन लोगों की कथित रूप से बृहस्पतिवार रात हत्या कर दी गयी थी।
पुलिस ने बताया कि इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने गांव की कई झोपड़ियों में आग लगा दी।
घटना के संबंध में पुलिस ने बताया कि ककराबाद गांव निवासी शिवशरण (30) की संदीपन घाट थाना क्षेत्र के छबीले पुर गांव में ससुराल थी और उसने तीन वर्ष पूर्व ससुराल के निकट स्थित पंडा चौराहे के पास जमीन खरीदी थी, जहां वह पत्नी बृजकली (25) के साथ रहता था।
उसने बताया कि अज्ञात बदमाशों ने बृहस्पतिवार रात घर में सो रहे शिवशरण, उसकी पत्नी और उसके ससुर होरीलाल (60) की गोली मारकर हत्या कर दी।
पुलिस अधीक्षक ने बताया था कि तिहरे हत्याकांड में मृतक होरीलाल के बेटे सुभाष कुमार की तहरीर पर आठ लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है।
उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता धाराओं147 (उपद्रव का आरोप), 148 (घातक शस्त्रों के साथ उपद्रव),149 (पांच या पांच से अधिक लोगों के समूह द्वारा विधि विरुद्ध कृत्य), 302 (हत्या), अपराधी कानून संशोधन अधिनियम 1932 (सात), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, (नृशंसता निवारण 3 (2) 5) अधिनियम 1989 (संशोधन 2015) के तहत गुड्डू यादव, अरविंद सिंह, अमित सिंह, सुरेश, अनुज सिंह, राजेंद्र सिंह और अजीत सिंह तथा अमर सिंह सहित आठ लोगों को के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।
एसपी ने बताया कि नामजद अभियुक्तों में से दो को गिरफ्तार कर लिया गया है, शेष की गिरफ्तारी के लिए आठ टीम गठित की गई हैं।
उन्होंने दावा किया कि अन्य लोगों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जायेगा। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम नहीं बताया।
भाषा सं आनन्द राजकुमार

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