Govt Public Holiday Declared: होली से पहले ही मिल जाएगी छुट्टियां.. नहीं खुलेंगे स्कूल-दफ्तर, सरकार ने जारी कर दिया आदेश

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Govt Public Holiday Declared: उत्तर प्रदेश सरकार ने होली पर 3 और 4 मार्च 2026 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया।

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  • Publish Date - February 27, 2026 / 08:28 PM IST,
    Updated On - February 27, 2026 / 08:28 PM IST

Govt Public Holiday Declared || Image- Symbolic (canva)

HIGHLIGHTS
  • 3 और 4 मार्च को अवकाश
  • स्कूल-दफ्तर रहेंगे बंद
  • 28 फरवरी को खुलेंगे कार्यालय

लखनऊ: आगामी महीने के पहले सप्ताह को देशभर में रंगो का त्यौहार यानी होली पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। होली का पर्व 4 मार्च को मनाया जायेगा जबकि होलिका दहन एक दिन पूर्व 3 मार्च को संपन्न होगा। (Govt Public Holiday Declared) रंगों के पर्व पर कामकाजी व्यस्तता को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने सार्वजनिक अवकाश को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। यूपी सरकार ने 4 मार्च के अलावा 3 मार्च को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है।

क्या लिखा है सरकारी आदेश में?

इस संबंध में जारी आदेश में बताया गया है कि, सामान्य प्रशासन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति संख्या-671/तीन-2025-39(2)/2016 दिनांक 17 नवम्बर, 2025 के अंतर्गत वर्ष 2026 के सार्वजनिक अवकाशों की सूची के परिशिष्ट-2 (II) में दिनांक 02 मार्च, 2026 को घोषित होलिका दहन के सार्वजनिक अवकाश के स्थान पर दिनांक 04 मार्च, 2026 को होली का अवकाश घोषित किया गया है।

उक्त क्रम में होली पर्व के पावन अवसर पर दिनांक 03 मार्च, 2026 को भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

2- उपर्युक्त निर्णय के आलोक में होली पर्व के पावन अवसर पर दिनांक 03 मार्च, 2026 (दिन मंगलवार) को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। सामान्य प्रशासन अनुभाग, (Govt Public Holiday Declared) उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति संख्या-671/तीन-2025-39(2)/2016 दिनांक 17 नवम्बर, 2025 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

शासनादेश में कहा गया है कि, सामान्य प्रशासन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति दिनांक 27 फरवरी, 2026 द्वारा होली पर्व के पावन अवसर पर दिनांक 03 मार्च, 2026 (दिन मंगलवार) को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के अधीन घोषित सार्वजनिक अवकाश के उपरांत सामान्य कार्य दिवस के रूप में दिनांक 28 फरवरी, 2026 (दिन शनिवार) को प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालय/संस्थान/बैंक/कोषागार आदि खुले जाने का निर्णय लिया गया है।

2- उक्त संदर्भित निर्णय के आलोक में दिनांक 28 फरवरी, 2026 (दिन शनिवार) को प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालय/संस्थान/बैंक/कोषागार आदि सामान्य कार्य दिवस के भांति प्रचलित रहेंगे।

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Q1. होली पर यूपी में कब-कब अवकाश रहेगा?

3 और 4 मार्च 2026 को सार्वजनिक अवकाश घोषित है।

Q2. क्या 28 फरवरी को भी छुट्टी रहेगी?

नहीं, 28 फरवरी को सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे।

Q3. अवकाश किस अधिनियम के तहत घोषित हुआ?

निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत अवकाश घोषित हुआ।