दहेज प्रताड़ना के बाद महिला की मौत के मामले में पति को सात साल की कैद

दहेज प्रताड़ना के बाद महिला की मौत के मामले में पति को सात साल की कैद

दहेज प्रताड़ना के बाद महिला की मौत के मामले में पति को सात साल की कैद
Modified Date: April 1, 2023 / 12:18 pm IST
Published Date: April 1, 2023 9:22 am IST

बलिया (उप्र), एक अप्रैल, (भाषा) बलिया की एक स्थानीय अदालत ने दहेज प्रताड़ना के बाद एक महिला की मौत के मामले में उसके पति को सात साल कैद की सज़ा सुनाई है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय नितिन कुमार ठाकुर की अदालत ने शुक्रवार को रणजीत चौहान को अपनी पत्नी की दहेज प्रताड़ना के बाद मौत के मामले में दोषी ठहराया और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

सरकारी वकील त्रिभुवन नाथ यादव ने कहा कि 11 अगस्त 2018 को पकड़ी थाना क्षेत्र के चकरा गांव में सरोज नामक महिला का शव पंखे से लटका मिला था।

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सरोज के पिता रघुनंदन चौहान की शिकायत पर सरोज के पति रणजीत चौहान के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।

भाषा सं. जफर नोमान

नोमान


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