पत्नी की दहेज हत्या के लिए व्यक्ति को 10 साल की सजा
पत्नी की दहेज हत्या के लिए व्यक्ति को 10 साल की सजा
बरेली (उप्र), 14 जुलाई (भाषा) बरेली की एक अदालत ने 31 वर्षीय एक व्यक्ति को दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले में 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामले के एक अधिवक्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने शेरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव रम्पुरा निवासी जोगेंद्र उर्फ जुगेंद्र को दोषी ठहराया और 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अपर जिला सरकारी अधिवक्ता सुरेश बाबू साहू ने कहा कि उनके और वकील पंकज महंत द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान आठ गवाहों से जिरह की।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक मामला 2023 का है। मीरगंज थाना क्षेत्र के लभेरा गांव निवासी राम औतार ने अपनी बहन विद्या का विवाह अप्रैल 2023 में जोगेंद्र से किया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार विवाह के तुरंत बाद, जोगेंद्र ने विद्या को कथित तौर पर दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार विवाद को सुलझाने के लिए एक अगस्त, 2023 को एक ग्राम पंचायत बुलाई गई, जिसके बाद जोगेंद्र अपनी पत्नी को उसके परिवार को आश्वासन देकर वापस घर ले गया। इसके अनुसार हालांकि, पांच दिन बाद, छह अगस्त, 2023 की रात को उसने विद्या की कथित तौर पर हत्या कर दी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार अगली सुबह पीड़िता के भाई की शिकायत के आधार पर शेरगढ़ पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई।
वकील ने बताया कि जांच और सुनवाई के बाद अदालत ने जोगेंद्र को दोषी ठहराया और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
भाषा सं जफर नरेश अमित
अमित

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