झांसी में नाबालिग को अगवा करके दुष्कर्म करने के दोषी युवक को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा

झांसी में नाबालिग को अगवा करके दुष्कर्म करने के दोषी युवक को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा

झांसी में नाबालिग को अगवा करके दुष्कर्म करने के दोषी युवक को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा
Modified Date: December 15, 2025 / 11:41 pm IST
Published Date: December 15, 2025 11:41 pm IST

झांसी (उप्र), 15 दिसंबर (भाषा) झांसी जिले की एक अदालत ने नाबालिग छात्रा को अगवा करके उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को सोमवार को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 65 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। एक अधिवक्ता ने यह जानकारी दी।

विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने आरोप सिद्ध हो जाने पर सचिन दशारिया को 10 वर्ष कठोर कारावास सहित 65 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

कुशवाहा ने बताया कि जिले की 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी को अगवा करके युवक ने कई दिन तक दुष्कर्म किया और फिर उसके घर छोड़ गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़िता की बड़ी बहन ने तीन जून 2021 को थाना नवाबाद में एक मामला दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि बीती 20 मई की सुबह उसकी 17 वर्षीय छोटी बहन कोचिंग के लिए घर से निकली थी, परंतु वापस नहीं आई।

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शिकायतकर्ता ने शिकायत में आरोप लगाया कि उसकी बहन के गायब होने की सूचना पुलिस को भी दी गई थी और फिर चार दिन बाद वह अचानक घर लौटी। युवती ने तहरीर में कहा था कि लौटने के बाद छोटी बहन ने बताया कि सचिन दशारिया परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए उसे जबरन बाइक पर बिठाकर ले गया था और विभिन्न स्थानों पर ले जाकर कई दिन तक मारपीट करते हुए दुष्कर्म किया और और बाद में घर छोड़ गया।

कुशवाहा ने बताया कि इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए सचिन को गिरफ्तार कर लिया था और विवेचना पूरी करके आरोप पत्र दाखिल किया। कुशवाहा ने बताया कि सुनवाई पूरी करके आज अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

भाषा सं आनन्द अमित

अमित


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